गरुड़ बाज़ार क्षेत्र में सार्वजनिक सुलभ शौचालय उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में स्थानीय निवासी अधिवक्ता डीके जोशी द्वारा ज़िलाधिकारी बागेश्वर को दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक १६/०१/२०२० व ०७/११/२०२० के क्रम में उपजिलाधिकारी गरुड़ को २० फ़रवरी २०२१ के आदेश के द्वारा निर्देशित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित यह तथ्य कि ३-४ दशक पूर्व में शौचालय के स्थान पर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति की जाँच कर अगर निर्मित स्थायी निर्माण किसी व्यक्तिगत भूमि में नहीं है तो नियमानुसार उचित कार्यवाही एक सप्ताह में कर ज़िलाधिकारी को अवगत कराया जाय।