जिलापंचायत बागेश्वर उपाध्यक्ष को हाई कोर्ट से नोटिस,भावना देवी की याचिका में हुआ आदेश

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विकास खंड गरुड़ (बागेश्वर) के अणा जिला पंचायत सीट से चुनी गई जिला उपाध्यक्ष की उमीदवार भावना देवी ने हाई कोर्ट नैनीताल में जिला पंचायत बागेश्वर के उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव को चुनौती देने संबंधी एक याचिका दाखिल की है । आज मामले में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने याचिका में पक्षकार बनाये गए उपाध्यक्ष पद पर चयनित नवीन परिहार को नोटिस जारी किए जाने आदेश किया । याचिकाकर्ता का कहना है कि जिलापंचायत बागेश्वर के 19 सदस्यों में से उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में याची को 10 वोट मिले थे और विपक्षी उमीदवार नवीन परिहार को 9 वोट मिले लेकिन याची के पक्ष में पड़े एक वोट को रद्द मान कर दोनों उमीदवारों को 9-9 वोट दर्शाए गए। बराबर वोट के चलते पर्ची के माध्यम से विजयी उमीवार को चुने जाने की प्रक्रिया सम्पन्न की गई । याची का कहना है कि लॉटरी में याची का नाम पर्ची में खुला था और नियमानुसार पर्ची में नाम खुले उमीदवार को ही विजयी घोषित किया जाना चाहिए था जबकि विपक्षी नवीन परिहार को निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजयी घोषित कर दिया।
याचिका में नवीन परिहार की नियुक्ति को दो आधारों पर चुनौती दी गयी है पहले याचिकाकर्ता के पक्ष में पड़े एक वोट को गलत तरीके से रद्द किया गया है यदि इस एक वोट को रद्द नही किया जाता तो याची की जीत 10 – 9 से हो जाती ,लॉटरी की जरूरत ही नही पड़ती। चुनौती का दूसरा आधार यह लिया गया है कि लॉटरी में जिसके नाम पर्ची खुली नियमानुसार उसे विजयी घोषित करना चाहिए था पर्ची याची के नाम खुली थी ऐसा करने के बजाय उसके विपरीत विपक्षी उमीवार को गलत विजयी घोषित किया गया है । हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद सरकार व निर्वाचन आयोग को जबाब दाखिल करने व प्रतिपक्षी नवीन परिहार उपाध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर को नोटिस जारी किए जाने के आदेश किये मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी 2020 को तय की गयी है
फ़ोटो- भावना देवी(दोसाद)
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