आज दिनांक ३ मई २०२१ को जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश
आज दोपहर 12 बजे से 6 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू।।
आदेश तत्काल लागू।
ज़िला बागेश्वर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कर्फ़्यू लागाएँ जाने हेतु आदेश जारी किया है । ज़िलाधिकारी विनीत कुमार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा १४४ में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बागेश्वर ज़िले के नगरीय क्षेत्र व गरुड़ ,कांडा तथा काफलीग़ैर के बाज़ार क्षेत्रों में आज १२ बजे ६ मई २०२१ के प्रातः ५ बजे तक कर्फ़्यू लागू करने का आदेश किया है ।
इस दौरान कर्फ़्यू क्षेत्र में निजी वाहनो की आवाजाही भी प्रतिबंधित रखी गयी है।

